जमुई(JAMUI) : राज्य आयुक्त , निःशक्तता , बिहार पटना डॉ0 शिवाजी कुमार के अध्यक्षता में जिला समाहरणालय के संवाद कक्ष में बुधवार 27 जनवरी को जिला स्तरीय बैठक आहूत की गयी । जिले के विभिन्न पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक में जमुई जिला अन्तर्गत दिव्यांगजनों की स्थिति तथा प्रगति की समीक्षा की गयी । समीक्षा के क्रम में डॉ ० शिवाजी कुमार , राज्य आयुक्त के द्वारा इंदिरा आवास एवं अन्य विकास योजनाओ में निःशक्तजनों की सहभागिता की जानकारी ली गयी ।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम , 2016 की धारा 37 की कडिका ( क ) , ( ख ) एवं ( ग ) के अन्तर्गत दिव्यांगजनों को सभी सुसंगत स्कीमों और विकास कार्यक्रमों में जैसे – कृषि , भूमि और आवासन के आवंटन , सभी निर्धनता उपशमन , विभिन्न विकासशील स्कीमों , रियायती दर पर भूमिका आवंटन , उपजीविका के गठन , कारवार , उद्यम , आमोद – प्रमोद केन्द्रों के सर्वधन के प्रयोजन में पाँच प्रतिशत आरक्षण का लाभ के बारे में विशेष प्रचार – प्रसार हेतु आवश्यक कारवाई करने का निर्देश भूमि बन्दोवस्ती , दिव्यांगजन प्रमाण पत्र , यू 0 डी 0 आई 0 डी 0 कार्ड की स्थिति की समीक्षा हेतु अपर समहर्ता , सिविल सर्जन को आवश्यक कारवाई करने का निर्देश दिया गया ।

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी जिला जमुई को निःशक्तता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु शुक्रवार 29 जनवरी को आवश्यक व्यवस्था करते हुए चलंत न्यायालय का प्रचार – प्रसार करने का निर्देश दिया गया । राज्य आयुक्त , निःशक्तता , बिहार पटना डॉ ० शिवाजी कुमार के द्वारा बताया गया कि दिव्यांगता सरकार की प्राथमिकता है । अतः सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों सहित जमुई जिले के सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को मनोयोग से दिव्यागजनों के प्रति संवेदनशील होकर काम करें ।

राज्य आयुक्त , निःशक्तता , महोदय के द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी जिला जमुई दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम , 2016 की धारा -72 अन्तर्गत प्रखण्ड स्तरीय समिति एवं पंचायत स्तरीय समिति का गठन करते हुए माह में कम से कम एक बैठक आयोजित कर उसकी कार्यवाही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे । बैठक में उपस्थित कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद् जमुई अजीत कुमार को निर्देशित किया गया की जिला में जितने भी गैर सरकारी बिल्डिंग , नगर परिषद् में निर्मित या निर्माणाधीन शौचालय है उसमें स्पर्श पथ बनाने का निर्देश दिया गया ।

वहीं सिविल सर्जन जमुई को दिव्यांग जनों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र 100 प्रतिशत बनाने का निर्देश दिया गया । सहायक निदेशक समाजिक सुरक्षा जमुई सहित सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि दिव्यांग जनों के लिए सरकार द्वारा प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार उनकी अंर्तनिहित गरिमा एवं व्यक्तिगत स्वायत्तता का सम्मान करने हेतु मनोयोग से कार्य करें ।

बैठक में उपस्थित उप विकास आयुक्त आरिफ अहसन के द्वारा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को दिव्यांग जनों के प्रति गंभीरता से कार्य करने का निर्देश दिया गया । राज्य आयुक्त , निःशक्तता , बिहार पटना डॉ ० शिवाजी कुमार के द्वारा बताया गया कि कल यानि गुरूवार 28 जनवरी को प्रखण्ड बरहट एवं खैरा में समीक्षा किया जाएगा एवं शुक्रवार 29 जनवरी को सभी प्रखण्डों में 10:00 बजे से 3:00 बजे तक दिव्यांग जनों के परिवादों की सुनवाई हेतु चलंत न्यायालय का आयोजन किया जा रहा है ।

बैठक में उप विकास आयुक्त जमुई आरिफ अहसन , अपर समहर्ता कुमार संजय प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी प्रतिभा रानी , पुलिस उपाधीक्षक ( मुख्यालय ) लाल बाबू यादव, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी प्रतिभा कुमारी एवं जिला सूचना एवं जन – सम्पर्क पदाधिकारी राघवेन्द्र कुमार दीपक सहित कई जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी उपस्थित रहें ।

ब्यूरो चीफ संजय कुमार के साथ विजय कुमार

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